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MNREGA के कार्य समय में हुआ बदलाव आदेश जारी

MNREGA Work Time Changes महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यों के संचालन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के निर्देशानुसार कार्य समय की समयावधि 8 घंटे निर्धारित की गई है।

इसमें से 1 घंटे का विश्राम का समय भी है यह निर्देश ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूचित एक के पैरा 19 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

MNREGA Work Time Changes

राजस्थान में अतिथि का गर्मी और लु से श्रमिकों को बचाने के लिए अब कार्य समय में बड़ा बदलाव किया गया है। यह आदेश राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग या संबंधी जिले के जिला कलेक्टर या जिला कार्य कर्म समन्वय द्वारा जारी किया गया है।

जिला कार्यक्रम समन्वय एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर जिले में बदलते मौसम और बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा निर्देशों को पालन करने का निर्देश जारी किया गया है।

अत्यधिक गर्मी के कारण मनरेगा के समय में बदलाव

MNREGA Work Time Changes अचानक से बदलते मौसम और बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत समस्त कार्यों का समय में बदलाव किया गया है।

अभी बाकी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार का के अनुसार समस्त कार्यों का समय सुबह 6:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित किया जाता है और इस समय के दौरान श्रमिकों को विश्राम के लिए राहत नहीं दी गई है।

यह नई व्यवस्था 15 जुलाई 2025 अथवा मानसून आगमन तक जारी रहेगी जिसमें से जो पहले होगा वह प्रभावी रहेगा।

इसके अलावा उन्होंने बताया कि यदि कोई श्रमिक समूह निर्धारित किए गए कार्य समय से पहले अपना काम पूर्ण कर लेता है तो वह मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में टास्क प्रपत्र भरवाने एवं मुखिया के हस्ताक्षर के उपरांत कार्यस्थल से मुक्त हो सकते हैं।

इस प्रकार की व्यवस्था का मुख्य रूप से कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि अत्यधिक भीष्म गर्मी के कारण श्रमिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े।

मनरेगा के कार्य समय बदलाव का आदेश कौन जारी करता है?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंदर अगर किसी भी प्रकार के कोई कार्य समय में बदलाव करना है तो उसके संबंध में आदेश निम्न अनुसार जारी किया जाता है:-

यह आदेश राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग या संबंधित जिले के जिला कलेक्टर या जिला कार्यक्रम समन्वय द्वारा जारी किया जाता है।

मुख्य ध्यान देने योग्य बातें

MNREGA Work Time Changes मनरेगा के कार्यक्रम में बदलाव को लेकर निम्न बातों पर ध्यान अवश्य दें:-

  • मनरेगा के काम का सही समय आपके राज्य और जिले के अनुसार अलग हो सकता है।
  • सही और सटीक जानकारी के लिए आप अपने स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक विकास कार्यालय या जिले के मनरेगा सेल से संपर्क करना होगा।
  • उपरोक्त लिखित विभागीय आपको संबंधित आधिकारिक आदेश के बारे में सटीक और नवीनतम जानकारी दे पाएंगे।

मनरेगा (MNREGA) मे बदलाव की जानकारी यहां देखें :-यहां क्लिक करें

डिस्क्लेमर:- आपको यहां उपलब्ध करवाई गई जानकारी पूर्ण रूप से अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग हो सकती हैं। सही और सटीक जानकारी के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक विकास कार्यालय या जिला के मनरेगा सेल से संपर्क करें।

अन्य लेटेस्ट जानकारी के लिए agripathshala.com अवश्य देखें।

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